मुस्कान और प्रेमी साहिल को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

मुस्कान और प्रेमी साहिल को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

Blue Drum Verdict Case Live Updates: मुस्कान और साहिल की सजा पर फैसला आज,  कोर्ट में शुरू हुई बहस - Blue Drum Verdict Case Live Updates Muskan and  Sahil sentencing big decision

चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आज जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत साहिल और मुस्कान के गुनाहों पर फैसला सुना दिया। बुधवार को कोर्ट ने दोनों को मौत की सजा सुनाई।

सुरक्षा के मद्देनजर दोनों जेल से आनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जरिए सुनवाई में शामिल हुए। सौरभ की मां रेणू और भाई बबलू ने अदालत से दोनों को फांसी की सजा देने की मांग की थी।

ब्रह्मपुरी के इंद्रानगर निवासी सौरभ राजपूत ने 2016 में गौरीपुरा निवासी मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। 2019 में पारिवारिक विवाद के बाद दोनों अलग हो गए। उसी वर्ष मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया, जो अब नाना-नानी के पास रहती है। इसी बीच मुस्कान की मुलाकात स्कूल के सहपाठी और इंद्रानगर निवासी साहिल शुक्ला से शापरिक्स माल में हुई।

बेटी को गोद में लिए मुस्कान और साहिल आए विवेचक के सामने... इंस्पेक्टर ने  कोर्ट के सामने पेश किया क्राइमसीन - meerut murder case crime scene details  revealed

सौरभ के विदेश जाने के बाद मुस्कान और साहिल करीब आ गए। सौरभ के लौटने के बाद 24 फरवरी 2025 को दोनों ने उसकी हत्या की योजना बनाई। तीन मार्च की रात दोनों ने सौरभ को सब्जी में नशीला लिक्विड दिया और फिर चाकू से दिल तथा गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने शव के चार टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिए। इसके बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए। 17 मार्च को लौटने के बाद 18 मार्च को घटना का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 19 मार्च को साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

दोनों की निशानदेही पर सौरभ का शव ड्रम से निकाला गया। पुलिस ने मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा ट्रायल पर आने के 577 दिन बाद 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। डीजीसी केके चौबे ने कहा था कि पर्याप्त सबूतों के आधार पर दोनों को फांसी की सजा देने की मांग की जाएगी।

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